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बीकानेर। गर्मी के मौसम में आमजन को सुरक्षित एवं गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बीकानेर जिले में ग्रीष्मकालीन विशेष नमूनीकरण एवं निरीक्षण अभियान चलाया जाएगा। यह अभियान 18 अप्रैल से 5 मई तक चलेगा। इस संबंध में निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. पुखराज साध को आयुक्त (खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण), आयुक्तालय मुख्यालय जयपुर द्वारा 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जारी किए गए।
डॉ. साध ने खाद्य सुरक्षा अधिकारियों भानुप्रताप सिंह गहलोत, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेन्द्र कुमार एवं राकेश कुमार को निर्देश दिए हैं कि अभियान की सख्ती से पालना सुनिश्चित की जाए। उन्होंने बताया कि इस अभियान में विशेष रूप से आइसक्रीम, शरबत, एडिबल आइस, दूध व उससे बने उत्पाद, मिठाइयां, पैकेज्ड ड्रिंकिंग वॉटर, जूस, शेक आदि के नमूने प्राथमिकता से लिए जाएंगे।
खाद्य कारोबारियों के लिए दिशानिर्देश जारी
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. साध ने जिले के समस्त खाद्य कारोबारियों के लिए दिशा-निर्देश जारी किए हैं:
1. सभी खाद्य कारोबारियों के लिए खाद्य रजिस्ट्रेशन/अनुज्ञा पत्र लेना अनिवार्य है। 12 लाख रु. तक टर्नओवर पर रजिस्ट्रेशन एवं उससे अधिक पर लाइसेंस लेना जरूरी है। इसे संस्थान में प्रदर्शित करना होगा।
2. पेस्ट कंट्रोल, फूड हैंडलर्स का मेडिकल, एवं पानी की जांच रिपोर्ट अनिवार्य है।
3. डेयरी उत्पाद, आइसक्रीम, आइस कैंडी, पेय पदार्थों व मिठाई विक्रेताओं पर विशेष निरीक्षण होगा।
4. निर्माण ईकाई में सफाई, समुचित ड्रेनेज, जाले/गंदगी रहित वातावरण तथा खाद्य व अखाद्य वस्तुओं का अलग भंडारण अनिवार्य है।
5. खाद्य रंगों का प्रयोग केवल एफएसएस एक्ट के प्रावधानों के अनुरूप ही किया जाए।
6. तलने के लिए उपयोग में लिए गए तेल को दो बार से अधिक उपयोग में न लें और टॉप-अप न करें।
7. कोल्ड स्टोरेज में मावा रखने वाली फर्मों के लाइसेंस की फाइल रखना, मावे का दो माह से अधिक पुराना स्टॉक न रखना, जंग लगे या अखबार लगे पीपों का उपयोग न करना अनिवार्य होगा।
8. खाद्य निर्माता फर्मों को हर छह महीने में NABL मान्यता प्राप्त लैब से खाद्य परीक्षण करवाना आवश्यक होगा।
9. स्ट्रीट फूड वेंडर्स सड़े-गले या पहले से कटे फल उपयोग में नहीं लेंगे, मौके पर ताजे फल काटकर ही विक्रय करें।
10. फास्ट फूड, पानी पतासे आदि स्वच्छ स्थानों पर बेचे जाएं तथा चटनियों व पानी में कोई भी खाद्य रंग न मिलाएं।
11. खाद्य सामग्री केवल एफएसएसएआई लाइसेंस प्राप्त फर्म से ही खरीदें। बिल पर लाइसेंस नंबर अंकित होना चाहिए।
12. संक्रामक बीमारी से ग्रसित फूड हैंडलर्स को निर्माण, भंडारण या विक्रय स्थल पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा।
प्रेम मिष्ठान भंडार का लाइसेंस निलंबित
डॉ. साध ने बताया कि 5 मार्च 2025 को प्रेम मिष्ठान भंडार, रानी बाजार, बीकानेर को एफएसएस एक्ट की धारा 32 के तहत इंप्रूवमेंट नोटिस जारी किया गया था। लेकिन निर्धारित समय तक संस्थान द्वारा कोई सुधार नहीं किया गया, न ही कोई छूट की अर्जी दी गई। फलस्वरूप, संबंधित संस्थान का फूड लाइसेंस आगामी आदेश तक निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में कोई भी खाद्य निर्माण या विक्रय नहीं किया जाएगा।